यूपी भू-नक्शा कैसे देखें?

यूपी भूलेख नक्शा (Bhunaksha UP) देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upbhunaksha.gov.in पर जाएं। वहां अपना जिला, तहसील और गांव चुनें। इसके बाद गांव का नक्शा स्क्रीन पर खुल जाएगा। खसरा नंबर के जरिए अपना प्लॉट (खेत/मकान) खोजें और उस पर क्लिक करके मालिक का नाम, क्षेत्रफल और सीमा (चौहद्दी) की जानकारी पा सकते हैं।

यूपी भू-नक्शा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक डिजिटल मानचित्र पोर्टल है, जहाँ राज्य की हर तहसील और गाँव के खेतों व भूखंडों (Plots) का सटीक नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध है। 

up bhu naksha kaise dekhe
up bhu naksha kaise dekhe

यूपी भू-नक्शा ऑनलाइन कैसे देखें?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upbhunaksha.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर अपना जिला (District), तहसील (Tehsil) और गाँव (Village) चुनें।
  • चयन करते ही आपके गाँव का डिजिटल नक्शा स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • अब मैप में अपने गाटा संख्या (Khasra/Gata Number) को खोजें।
  • संबंधित गाटा संख्या पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही आपको जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे:

  • लंबाई और चौड़ाई
  • कुल क्षेत्रफल
  • आसपास के खेत/पड़ोसी की जानकारी (चौहद्दी)

जमीन का नक्शा ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें?

जमीन का नक्शा (Map Report) डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. Official Site: upbhunaksha.gov.in ओपन करें।
  2. Details: जिला, तहसील और गाँव चुनें।
  3. Selection: नक्शे पर अपने खेत के गाटा संख्या (Plot Number) पर क्लिक करें।
  4. Map Report: दाईं ओर दी गई जानकारी के नीचे ‘Map Report’ पर क्लिक करें।
  5. Download: अब एक PDF फाइल खुलेगी जिसमें आपके खेत का नक्शा और विवरण होगा, इसे आप सेव या प्रिंट कर सकते हैं।

खेत की मेड़ का विवाद होने पर पैमाइश के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आपका मेड़ का विवाद है, तो ‘धारा 24’ के तहत पैमाइश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए e-Saathi पोर्टल या राजस्व न्यायालय (RCCMS) की वेबसाइट पर जाकर ‘पैमाइश’ हेतु आवेदन करना होता है।

आवेदन के बाद निर्धारित सरकारी शुल्क जमा करना पड़ता है, जिसके बाद तहसीलदार के आदेश पर राजस्व टीम (लेखपाल और कानूनगो) मौके पर आकर पैमाइश करती है।

सरकारी जमीन (बंजर, चकमार्ग) का नक्शा कैसे देखें?

सरकारी जमीन जैसे चकमार्ग, बंजर, या तालाब की स्थिति देखने के लिए भू-नक्शा पोर्टल पर अलग-अलग रंगों का उपयोग किया जाता है। जब आप अपने गाँव का नक्शा खोलते हैं, तो साइड मेन्यू में ‘Land Types’ का विकल्प होता है। यहाँ चकमार्ग और सार्वजनिक भूमि को अलग रंगों (अक्सर स्लेटी या पीला) में दिखाया जाता है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपके खेत के बगल में सरकारी रास्ता है या नहीं।

UP Bhu Naksha: (FAQ)

1. यूपी भू-नक्शा की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? 

उत्तर प्रदेश में जमीन का नक्शा देखने की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट upbhunaksha.gov.in है।

2. गाटा संख्या से नक्शा कैसे निकालें? 

भू-नक्शा पोर्टल पर अपने गाँव का मैप लोड होने के बाद, सर्च बॉक्स में अपनी ‘गाटा संख्या’ भरें। आपका खेत नक्शे में हाईलाइट हो जाएगा, जहाँ से आप विवरण देख सकते हैं।

3. क्या भू-नक्शा की कॉपी कोर्ट में मान्य है?

ऑनलाइन डाउनलोड की गई साधारण कॉपी केवल जानकारी के लिए है। कानूनी साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए तहसील से प्रमाणित और मोहर लगी ‘शजरा’ (नक्शा) लेना अनिवार्य है।

4. भू-नक्शा पोर्टल पर ‘Map Report’ क्या होती है? 

मैप रिपोर्ट एक पीडीएफ दस्तावेज है जिसमें जमीन का नक्शा, खातेदार का नाम, पिता का नाम और जमीन की श्रेणी जैसी विस्तृत जानकारी एक साथ दी गई होती है।

5. खेत की पैमाइश का सरकारी शुल्क क्या है? 

उत्तर प्रदेश में पैमाइश (धारा 24) के लिए सरकारी शुल्क आमतौर पर ₹1000 प्रति गाटा है, जिसे ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करना होता है।

6. पैमाइश के लिए आवेदन करने के कितने दिन बाद लेखपाल आता है?

कानूनी तौर पर पैमाइश की प्रक्रिया में 30 से 90 दिन का समय लग सकता है, जो तहसीलदार के आदेश और राजस्व टीम की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

7. चकमार्ग (Road) का नक्शा कैसे पता करें?

भू-नक्शा पोर्टल पर अपने खेत के नंबर पर क्लिक करें, मैप में खेत के चारों ओर दिखने वाली पतली पट्टियां या अलग रंग की गलियां ‘चकमार्ग’ या सरकारी रास्ता दर्शाती हैं।

8. क्या मोबाइल ऐप से भू-नक्शा देखना सुरक्षित है?

सुरक्षा के लिहाज से गूगल प्ले स्टोर के किसी भी प्राइवेट ऐप के बजाय मोबाइल ब्राउज़र में जाकर आधिकारिक पोर्टल upbhunaksha.gov.in का ही प्रयोग करना चाहिए।

9. गाँव का नक्शा (Shajra) ऑनलाइन क्यों नहीं दिख रहा? 

यदि आपके गाँव का नक्शा नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि वहां ‘चकबंदी’ की प्रक्रिया चल रही है या डेटा अभी तक डिजिटाइज नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको तहसील के अभिलेखागार से संपर्क करना होगा।

10. अवैध कब्जे की शिकायत भू-नक्शा के जरिए कैसे करें? 

यदि नक्शे में आपकी जमीन ज्यादा है और मौके पर कम, तो आप भू-नक्शे की रिपोर्ट के साथ ‘जनसुनवाई पोर्टल’ (IGRS UP) पर ऑनलाइन अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

UP RTE 2026: इन बच्चों को ही मिलेगा प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन